हरियाणा में जाट आरक्षण के मामले में एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में हरियाणा के जाट आरक्षण के मामले पर हरियाणा सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है. दरअसल सतवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जाट आरक्षण को चुनोती दी है.. याचिका में कहा गया है कि जाट सम्पन्न वर्ग में आते है लिहाजा उन्हें ओबीसी के तहत आरक्षण नहीं मिलना चाहिए. याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए. सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेगा.
बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. लेकिन आज हरियाणा सरकार कोर्ट में जवाब दायर नहीं कर पाई. फिलहाल जवाब दाखिल करने के लिए हरियाणा सरकार ने SC से और वक्त की मांग की है. जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.
हरियाणा में 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुड्डा सरकार ने जाट और अन्य चार जातियों को विशेष रूप से पिछड़ी जातियों में शामिल किया था, लेकिन पिछले साल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जाटों को 10 फीसदी आरक्षण देने के सरकार की सिफारिश को खारिज कर दिया था.
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