12 साल तक की बच्ची से रेप पर फांसी MP के बाद अब हरियाणा में भी सख्त कानून

मध्यप्रदेश की तरह हरियाणा सरकार ने भी नाबालिग बच्ची से रेप पर फांसी जैसे कड़े कानून का प्रावधान किया है। बच्चियों के खिलाफ अपराध की सजा और कठोर करने के प्रस्ताव पर मंगलवार को कैबिनेट ने इस पर पर मुहर लगा दी। अब प्रदेश में 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषी को कम से कम 14 साल की जेल या फांसी की सजा होगी हरियाणा सरकार ने गैंगरेप पर कम से कम 20 साल जेल की सजा का प्रावधान किया है। बच्चियों से छेड़छाड़ और उनका पीछा करने की सजा भी बढ़ा दी गई है। आईपीसी की धारा 376ए, 376डी, 354, 354डी(2) जैसे कानूनों में संशोधन करने का फैसला किया गया है।
– राज्यभर में पिछले दिनों में एक हफ्ते में सामने आईं रेप की कई घटनाओं से सरकार चौतरफा दबाव में थी। आईपीसी की धारा 376 (एए): इसके तहत अगर कोई भी 12 साल तक की बच्ची से रेप करता है, उसे फांसी या 14 साल की जेल हो सकती है। जेल की अवधि बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
– आईपीसी की धारा 376 (डीए): इसके तहत भी एक नया प्रावधान किया गया है। यदि 12 साल तक की लड़की से गैंगरेप होता है तो सभी आरोपी रेप के दोषी माने जाएंगे। सभी को मौत की सजा या कम से कम 20 साल जेल होगी। जुर्माने के साथ उसकी सजा भी बढ़ाई जा सकती है। जुर्माना पीड़िता को ही दिया जाएगा। उसके मेडिकल पर आए खर्च और पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाएगी।
– आईपीसी की धारा-354: यदि कोई किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करता है या रेप की कोशिश करता है तो उसे 7 साल की सजा होगी। पहले यह सजा दो साल की थी। जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
– आईपीसी की धारा 354 डी (2): अगर कोई व्यक्ति महिला का पीछा करता है तो पहली बार ऐसा करने पर 3 साल की सजा और जुर्माना होगा। दोबारा ऐसा करने पर सजा 7 सात साल तक बढ़ाई जा सकती है। जुर्माना भी लगेगा।
5 सालों में 12 साल से कम उम्र की 377 बच्चियों से हुआ रेप
– 2016 में 114 जबकि 2015 में 47, 2014 में 63, 2013 में 80 और 2012 में 73 बच्चियों के साथ रेप किया गया।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*