केंद्रीय कैबिनेट ने DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) संशोधन बिल को मंजूरी, बैंक डूबने पर भी आपके 5 लाख रुपए तक रहेंगे सुरक्षित

किसी बैंक में आपका पैसा जमा है और किसी कारण से बैंक डूब जाता है, तो भी आपको अब 5 लाख रुपए तक वापस मिलेंगे। पहले यह सीमा एक लाख तक थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बाबत एक बिल को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन एक्ट संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इसके बाद किसी भी बैंक के बंद होने या डूबने की स्थिति में ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी। ग्राहकों को यह पैसा बैंक द्वारा 90 दिन के अंदर भुगतान करना होगा। वर्तमान में यह सीमा सिर्फ एक लाख रुपए तक ही है।

वैसे तो मोदी सरकार ने पिछले साल यानी 2020 में इस एक्ट में संशोधन कर सुरक्षित धनराशि को पांच गुना करने का ऐलान किया था, लेकिन इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया था। फिलहाल कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और अब इस पर संसद की मुहर लगनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बिल को संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में ही पेश किया जाएगा।

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