MP Election: शिवराज की जनआशीर्वाद यात्रा में टूटे आचार संहिता के नियम, लगा जुर्माना

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं। 28 नवम्बर को राज्य में मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रविवार को जनआशीर्वाद यात्रा लेकर इंदौर पहुंचे थे। यहाँ जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडे, बैनर और स्वागत के लिए मंच बनाये थे। आरोप है कि इसी जनआशीर्वाद यात्रा में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया।

नियम तोड़ने पर एफआईआर

जिला प्रशासन ने आचार संहिता उल्लंघन की 7 एफआईआर पुलिस को दर्ज कराई है। जिनमे अधिकतर मुख्यमंत्री की जनआशीर्वाद यात्रा की दौरान नियमों को तोड़ने की है। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत वरवड़े ने बताया, आचार संहिता के अनुपालन हेतु धारा 188, संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3 तथा कोलाहल अधिनियम की धारा- 15 के अंतर्गत 7 एफआईआर दर्ज की गयी है। जिला प्रशासन ने पोस्टर, बैनर हटाने पर नगर निगम के खर्चे का हिसाब 71 हजार रूपये जुड़वाया है, जो आयोजकों से वसूले जाएंगे।

15 सालों से बीजेपी एमपी की सत्ता में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में चौथी बार सरकार बनाने के इरादे से जनआशीर्वाद यात्रा निकाल रहे है। इंदौर शहर में निकली मुख्यमंत्री मंत्री की इस जनआशीर्वाद यात्रा में आयोजको द्वारा अतिउत्साह में की गयी व्यवस्था झंडी, बैनर और लाऊडस्पीकर की अधिकता से चुनाव आयोग की नजरें टेढ़ी हो गयी है। जिसका खामियाजा आयोजकों को भुगतना पड़ा।

इंदौर की जिन विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता उल्लंघन की एफआईआर दर्ज की गयी है, उनमे विधानसभा क्षेत्र देपालपुर में एक, राउ में तीन, सांवेर में एक तथा विधानसभा क्षेत्र 2 में दो एफआईआर दर्ज कराई गयी है। क्षेत्र 2 में सम्पत्ति विरूपण एक्ट के तहत आयोजक पर 3 हजार और राउ में आयोजकों पर 2 हजार का जुर्माना लगाया है। सिर्फ राउ क्षेत्र में मनोहर सिंह मेहता के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है बाकि सब अज्ञात में है।

 

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