कारोबारियों के लिए निराशा, 1 अप्रैल से लागू होगा ई-वे बिल

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल ने शनिवार को अंतिम निर्णय लिया है कि एक अप्रैल 2018 से देशभर में अंतर्राज्यीय ई-वे बिल (E-Way Bill) लागू होगा। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। GST काउंसिल कि 26वीं बैठक से कारोबारियों को फिलहाल निराशा हाथ लगी है। 1 अप्रैल से ई-वे बिल को लागू करने के साथ ही सिंगल रिटर्न फॉर्म को लागू करने को लेकर के फिलहाल किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है। शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में काउंसिल की वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में इसका फैसला लिया गया है।

जीएसटी काउंसिल की 26 वीं बैठक के बाद जेटली ने कहा, ‘अंतर्राज्यीय ई-वे बिल राज्यों के चार समूहों के साथ चरणों में लागू होगा। एक अप्रैल के बाद हर सप्ताह एक के बाद एक समूह इसके अधीन आ जाएगा और अप्रैल के अंत तक पूरे देश में इसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा।’ इससे पहले 24 फरवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बैठक में अंतर्राज्यीय माल ढुलाई के लिए ई-वे बिल एक अप्रैल से अनिवार्य रूप से लागू करने की सिफारिश की गई थी।जीएसटी व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की ढुलाई के लिए ई-वे बिल तैयार करने और उसे मालवाहक वाहन के साथ ले जाने की जरूरत है।

 

जाने- ई-वे बिल क्या है? क्या- क्या होता है ई-वे बिल में

Existing system of filing returns has been extended for another 3 months and meanwhile Group of Ministers on the Income Tax will look into it & consult tax experts among others: Union Finance Minister Arun Jaitley

GST Council recommended introduction of e-way bill for inter-State movement of goods across country from 1st April ’18. E-way bill system will be introduced w.e.f. a date to be announced in phased manner but not later than 1st June ’18: Ministry of Finance

 

15 अप्रैल से लागू होगा ई-वे बिल
काउंसिल में फैसला लिया गया है कि ई-वे बिल को 1 अप्रैल के बजाए 15 अप्रैल से फिलहाल चार राज्यों में लागू किया जाएगा। यह 4 राज्य हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली। ई-वे बिल चरणबद्ध तरीके से 4 राज्यों के लॉट में लागू होगा।

यानि पहले 4 राज्यों में ई-वे बिल लागू होगा और उसके बाद अन्य 4 राज्यों में ई-वे बिल लागू होगा। पहले इसे 15 फरवरी से लागू किया जाना था, लेकिन अब इसकी तारीख को आगे खिसका दिया गया है।

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