1984 सिख दंगा: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को HC ने सुनाई ताउम्र जेल की सजा, कहा- ‘सत्य की जीत होगी और न्याय होगा’

1984 सिख दंगा मामले  में दिल्ली हाईकोर्ट  ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार  को दोषी करार दिया। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि सज्जन कुमार ताउम्र जेल में रहेंगे। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सत्य की जीत होगी और न्याय होगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी भागमल और तीन अन्य की दोषी बरकरार रखा है। कोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार को सरेंडर करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। आपको बता दें कि निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था।
न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने सोमवार को सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने का दोषी करार दिया और इसके लिए उसे उम्रकैद की सजा सुनायी। सज्जन कुमार को निचली अदालत ने इस मामले में बरी कर दिया था जिसके खिलाफ पीड़ित पक्ष तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अदालत ने इस मामले में सज्जन कुमार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और एक लाख रुपये का जुर्माना अन्य सभी आरोपियों पर लगाया है। सीबीआई और दंगा पीड़ितों की याचिका पर हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के फैसले पर अकाली दल के नेता मंजिदर सिंह सिरसा ने कहा है कि हम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें न्याय दिया। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को फांसी की सजा नहीं दी जाती। आपको बता दें कि पिछले महीने पटियाला हाउस कोर्ट में 84 सिख दंगा मामले में गवाह चाम कौर ने सज्जन कुमार को पहचान लिया था। सज्जन कुमार की पहचान करते हुए चाम कौर ने कहा कि ये वही शख्स है जिसने भीड़ को उकसाया था।
कोर्ट में गवाही देने के बाद मीडिया से बात करते हुए चाम कौर ने कहा कि 1984 सिख दंगा मामले में गवाह के तौर पर मैंने सामने खड़े सज्जन कुमार की पहचान की थी। मैंने जज साहब को बोला कि इसी शख्स ने भीड़ को उकसाया था। पार्क में सज्जन कुमार ने बोला था कि हमारी मां का कत्ल सिखों ने किया, इसलिए इन लोगों को नहीं छोड़ना है और बाद में उसी भीड़ ने उकसावे में आकर मेरे बेटे और पिता का कत्ल कर दिया।
चाम कौर ने कोर्ट में सज्जन कुमार के सामने दिए बयान में कहा था कि 1 नवंबर 1984 को सुल्तानपुरी इलाके में भीड़ को सज्जन कुमार ने उकसाया था और उसके बाद भीड़ ने उसके घर को आग के हवाले कर दिया था। चाम कौर ने कोर्ट को दिए अपने बयान में आगे बताया कि उसके पिता और बेटे की हत्या भी उसी भीड़ ने की। इस मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है।
सिख विरोधी दंगा मामले में सज्‍जन कुमार अभी जमानत पर बाहर है। फरवरी 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के दो मामलों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अग्रिम जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था।

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