एक अप्रैल-2020 से देश में कहीं भी बीएस-4 मानकों वाले वाहन नहीं बिकने चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

महानगरों में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने की गरज से सुप्रीम कोर्ट ने देश में बीएस-4 (भारत स्टेज-4) मानकों वाले वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध एक अप्रैल-2020 से प्रभावी हाेगा. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जारी अपने आदेश में साफ कहा है कि एक ‘अप्रैल-2020 से देश में कहीं भी बीएस-4 वाहन नहीं बिकने चाहिए.’

जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि निर्धारित तिथि (अप्रैल-2020) से देश में सिर्फ बीएस-6 वाहन ही बेचने की इजाज़त होगी. जजों ने यह भी कहा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि देश स्वच्छ ईंधन की तरफ जितनी जल्दी हो, कदम बढाए.

ग़ौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में यह घोषणा की थी कि अप्रैल-2017 से पूरे देश में वाहनों की ख़रीद-बिक्री के लिए बीएस-4 मानक लागू किए जाएंगे. साथ ही यह भी बताया था कि वह बीएस-5 मानकों को लागू करने के बज़ाय उसे लांघकर अप्रैल-2020 से सीधे बीएस-6 मानक लागू करेगी.

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