मानसेर भूमि घोटाला: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली जमानत

 

गुरुग्राम के मानेसर में 900 एकड़ जमीन घोटाला मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमानत दे दी है। उन्हें 5 लाख रुपये निची मुचलके पर बेल मिली है। गौरतलब है कि सीबीआई द्वारा 15 अगस्त 2015 को हुड्डा व अन्य के खिलाफ मानेसर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था।
सीबीआई ने इस मामले को 420, 465, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत केस दर्ज किया है। 500 किसानों की जमीन मानेसर, नौरंगपुर, लखनौला के करीब 500 परिवारों की जमीन इस घोटाले में फंसी है। आरोप है कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण की नोटिस जारी करके डर पैदा किया। इसके चलते किसानों ने बिल्डरों को जमीन बेंची। जब बिल्डरों ने किसानों से जमीन खरीद ली। तो जमीन को रिलीज कर दिया।
इस मामले के मुख्य शिकायतकर्मा राव ओमप्रकाश कहते हैं सभी किसान अपनी जमीन वापस चाहते हैं। 400 एकड़ जमीन दायरे में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के तहत 2004 से 2007 के बीच मानेसर के गांवों के 912 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी लेकिन यह मामल सिर्फ 400 एकड़ जमीन से जुड़ा है।
आरोप है कि किसानों की जमीन को काफी कम दामों में खरीद लिया गया। सूत्रों के अनुसार उस समय जमीन की कीमत 4 करोड़ प्रति एकड़ थी और उस हिसाब से 400 एकड़ जमीन की कीमत 1600 करोड़ है, जबकि बिल्डरों ने महज 100 करोड़ में ही जमीन को खरीदी। ऐसे में किसानों के साथ 1500 करोड़ की धोखाधड़ी हुई।

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