काला शिकार हिरण केस: सलमान को हो सकती है 6 साल तक की सज़ा, आज फैसले का दिन

दो दशक पुराने काला हिरण शिकार केस में जोधपुर की अदालत बॉलीवुड एक्टर सलमान पर अपना फैसला सुनाएगी। इस केस में अंतिम जिरह 28 मार्च को हो गई थी जिसके बाद चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने गुरूवार तक के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आइये जानते हैं क्या है आरोप-
1-साल 1998 में 1-2 अक्टूबर को सलमान खान पर फिल्म हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान जोधपुर के कणकणी दो काले हिरण को शिकार करने का आरोप है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के चलते जंगली पशु को शिकार करना कानून अपराध है।
2- सलमान के अलावा एक्टर सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और एक स्थानीय दुष्यंत इस केस के मुख्य आरोपी है।
3-काला हिरण शिकार केस में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 9/51 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस केस में अधिकतम छह और कम से कम एक साल की सज़ा सुनाई जा सकती है।
4-इस मामले में सलमान खान पर वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 लगा। इसके अलावा बाकी दूसरे साथी कलाकारों पर वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत मामला दर्ज हुआ।
5- हालांकि इस मामले में सलमान खान के वकील वकील एच.एम. सारस्वत इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि अभियोजन पक्ष काफी कमजोर है। उसकी बनाई इस कहानी में काफी कमियां है। यह भी कहना है कि इसलिए अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल साबित हुआ है। वह यह नहीं साबित कर पाया है कि काले हिरण बंदूक से ही मारे गए है।
6-इतना ही नहीं इस मामले में दो और आरोपी दुष्यंत सिंह और दिनेश गावरे भी हैं। द‍िनेश गावरे को सलमान खान का सहायक बताया जाता है। घटना के वक्त ये दोनों सलमान के साथ थे।
7-वहीं द‍िनेश गावरे को लेकर अभ‍ियोजन पक्ष के वकील भवानी सिंह भाटी का कहना है क‍ि सलमान खान का सहायक कहा जा रहा द‍िनेश कभी अदालत में नहीं द‍िखाई द‍िया है। मुख्य आरोपी द्वारा उसे गायब होने के लिए दवाब बनाया गया। घटना के समय वह आसपास रहा है। ऐसे में इस मामले में उससे अधिक जानकारी हास‍िल हो सकती थी।

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