पुडुचेरी की उप-राज्यपाल किरण बेदी को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के उप-राज्यपाल को हर दिन की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
सीएम और एलजी विवाद मामले में मद्रास हाई कोर्ट से पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी को झटका लगा है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि किरण बेदी के पास केंद्र शासित राज्य की दैनिक गतिविधियों में दखल देने का हक नहीं है। दरअसल पिछले कई दिनों से पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और उप राज्यपाल किरण बेदी के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। नारायणसामी ने उप राज्यपाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह फाइलें पास नहीं करने का आरोप लगाया है।
Madras High Court says, "Puducherry Lt Governor Kiran Bedi does not have the power to interfere with the day to day activities of the Union Territory" pic.twitter.com/MSmmpfZEsE
— ANI (@ANI) April 30, 2019
Be the first to comment