जजों की भर्ती पर SC सख्त, हाईकोर्ट और राज्य से कहा- आप नहीं तो हम कर दें ये काम

न्यायपालिका में जजों की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। देशभर में जजों की भर्ती की बेहद सुस्त रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और हाईकोर्ट से कहा कि उनकी तरफ से इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताएं। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर वे तेजी के साथ ऐसा नहीं करते हैं तो जजों की भर्ती प्रक्रिया सेट्रलाइज कर देंगे।
देश की निचली अदालतों में भर्ती की समीक्षा के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा- “अगर आप वेकेंसी को नहीं भर सकते हैं तो यह जिम्मेदारी आप से लेकर इसे सेट्रलाइज प्रक्रिया बना देंगे।”
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा महसूस किया कि जजों भर्ती प्रक्रिया को काफी साधारण ढ़ंग से लिया जा रहा है।

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