भारत के उच्च संवैधानिक पदों पर काबिज शख्सियतों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल की गाड़ियों में अब आपको नंबर प्लेट होगा। जी हां, दरअसल ये बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की गाड़ियों में भी नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को गड़ियों के वीआईपी कल्चर खत्म करने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह मामला तब उठा था जब दिल्ली हाईकोर्ट में एक्टिविस्ट ग्रुप न्यायभूमि ने एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर ना लगाए जाने को मोटर वेहिकल एक्ट,1988 के सेक्शन 41 (6) का उल्लंघन मानते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि बिना नबंर प्लेट की गाड़ियों को आतंकवादी निशाना बना सकते हैं क्योंकि इन गाड़ियों पर तुरंत ध्यान जाता है।
Related Articles
1984 सिख दंगा: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को HC ने सुनाई ताउम्र जेल की सजा, कहा- ‘सत्य की जीत होगी और न्याय होगा’
1984 सिख दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि सज्जन कुमार ताउम्र जेल में रहेंगे। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा […]
कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पूछा- अरुण जेटली से क्षमा मांग सकते हैं तो ‘ठुल्ला’ वाले बयान पर पुलिस से भी क्यों नहीं मांग लेते माफी?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने (16 अप्रैल, 2018) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा कि जब वह वित्त मंत्री अरुण जेटली ,विक्रम मजीठिया और नितिन गडकरी सहित अन्य नेताओं से माफी मांग रहे हैं तो पुलिसर्किमयों के […]
Be the first to comment