रोडरेज केस: SC ने सिद्धू को दोषी ठहराया, लेकिन नहीं दी जेल की सजा, लगाया 1000 रुपये का जुर्माना

रोडरेज के दौरान गैर-इरादतन हत्या के 30 वर्ष पुराने मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री और पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। हालांकी कोर्ट ने धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने का) के मामले में सिद्धू को दोषी ठहराया है जिसके लिए उन्हें जेल की सजा तो नहीं मिली है लेकिन उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि सिद्धू भारतीय दंड संहिता की धारा 323 ( जानबूझकर चोट पहुंचाना ) के तहत दोषी हैं और उन पर 1,000 रूपये का जुर्माना लगाया जाता है।
पीठ ने कहा , ”ए 1 ( सिद्धू ) को दोषी करार दिया जाता है। उन्हें कोई सजा नहीं दी जा रही है लेकिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। ए 2 (रूपिंदर सिंह संधू) को बरी किया जाता है।
नवजोत सिंह सिद्धू और उनके एक साथी रुपिंदर सिंह संधू पर सड़़क पर एक युवक के साथ मारपीट का आरोप था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। नवजोत सिंह और रुपिंदर सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने नवजोत सिंह को तीन साल की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को इनकी याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ जज चेलेमेश्वर और संजय किशन कौल की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।
मामला साल 1998 का है। सिद्धू का पटियाला में कार से जाते समय गुरनाम सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति से झगड़ा हो गया। आरोप है कि उनके बीच हाथापाई भी हुई और बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। इसके बाद निचली अदालत ने नवजोत सिंह सिद्धू को सबूतों का अभाव बताते हुए साल 1999 में बरी कर दिया था। लेकिन पीड़ित पक्ष निचली अदालत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गया। साल 2006 में हाईकोर्ट ने इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि जिस सरकार में नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री है, वही पंजाब सरकार उनके खिलाफ केस लड़ रही है। 12 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सिद्धू को उस वक्त करारा झटका लगा था, जब राज्य सरकार ने पूर्व क्रिकेटर को रोडरेज की घटना में दोषी बताया था।
नवजोत सिंह सिद्धू ने याचिका में कहा था कि वह निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। साथ ही कहा था कि इस मामले में कोई भी गवाह खुद से नहीं आया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी गवाहों के बयानों में विरोधाभास भी देखने को मिला है। इस पर पंजाब सरकार ने उन्हें दोषी बताते हुए कहा था कि उन्हें फंसाया नहीं जा रहा है।

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